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इनकम टैक्‍स छापे के बाद मिले कालेधन पर 137 प्रतिशत टैक्‍स के साथ देना होगा जुर्माना

छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्‍स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।

इनकम टैक्‍स छापे के बाद मिले कालेधन पर 137 प्रतिशत टैक्‍स के साथ देना होगा जुर्माना- India TV Paisa इनकम टैक्‍स छापे के बाद मिले कालेधन पर 137 प्रतिशत टैक्‍स के साथ देना होगा जुर्माना

चंडीगढ़। कालाधन रखने वालों के लिए एक बुरी खबर है। इनकम टैक्‍स विभाग की छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्‍स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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जानिए कितना देना होगा टैक्‍स

  • आयकर विभाग के मुताबिक, यदि छापेमारी के दौरान यह स्वीकार किया जाता है कि बरामद रकम या सामान अघोषित आय का हिस्सा है और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह टैक्‍स और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा।
  • विभाग ने कहा कि कर चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ होकर निकल सकते हैं।
  • इनकम टैक्‍स विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि यदि छापेमारी के दौरान अघोषित आय स्वीकार की जाती और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह टैक्‍स और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा।
  • विभाग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय को स्वीकार नहीं करता है, और यदि टैक्‍स नहीं दिया गया है और वह आमदनी का स्रोत भी नहीं बता पाता है तो ऐसे में टैक्‍स और जुर्माना 137.25 प्रतिशत लगेगा।

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Income Tax विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त (NWR) राजेंद्र कुमार ने कहा

हम लोगों से अपनी बैंकों और डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY), 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं।

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