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2005 से पहले के नोटों को बदलने की बढ़ी समय सीमा, 30 जून 2016 तक आप कर सकते हैं एक्सचेंज

रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के विभिन्न मूल्यों के नोटों को बदलने की समय सीमा को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। अब आप 30 जून तक ने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं।

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मुंबई। रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के विभिन्न मूल्यों के नोटों को बदलने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश के अनुसार अब आप 30 जून, 2016 तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे पहले आरबीआई ने ऐसे नोटों को बदलने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2015 तय की थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सेंट्रल बैंक ने नोट एक्सचेंज करने की समय सीमा बढ़ाई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है।

नोट एक्सचेंज करने की अवधि 6 महीने बढ़ी

सेंट्रल बैंक ने एक बयान में कहा, आरबीआई ने समीक्षा उपरांत 2005 से पहले के बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2016 करने का निर्णय किया है। हालांकि एक जनवरी, 2016 से इन नोटों को बदलने की सुविधा चिह्नित बैंक शाखाओं एवं रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर उपलब्ध होगी।

लोगों ने सेंट्रल बैंक के पास 21,750 करोड़ रुपए के नोट जमा कराए

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 13 महीने के दौरान आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में 2005 से पहले के 164 करोड़ कटे-फटे नोट आए हैं, जिनकी कीमत करीब 21,750 करोड़ रुपए है। इसमें 1,000 रुपए को नोट भी शामिल है। सबसे ज्यादा 100 रुपए के नोट के 86.87 करोड़ टुकड़े मिले हैं। वहीं, 500 के 56.19 करोड़ और 1,000 रुपए के नोट के 21.75 करोड़ टुकड़े सेंट्रल बैंक के पास जमा किए गए हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई ने नोट एक्सचेंज करने की अवधि बढ़ा दी है।

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