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हाइवे किनारे शराब बिक्री पर पाबंदी : अमूल ने दुकानदारों को दिया मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प

हाइवे किनारे चल रही शराब की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 अप्रैल से लागू होने के बाद अमूल इंडिया ने इन दुकानों को मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प दिया है।

हाइवे किनारे शराब बिक्री पर पाबंदी : अमूल ने दुकानदारों को दिया मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प- India TV Paisa हाइवे किनारे शराब बिक्री पर पाबंदी : अमूल ने दुकानदारों को दिया मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प

नई दिल्ली। हाइवे किनारे चल रही शराब की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 अप्रैल से लागू होने के बाद अमूल ने इन दुकानों को मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाए जाने के बाद 16,000 से अधिक शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द हो रहे हैं। ऐसे में अमूल ने इन बंद होने वाली शराब की दुकानों के लिए खास प्रस्‍ताव सामने रखा है।

अमूल के MD आरएस सोढ़ी ने इन सभी दुकानदारों के सामने प्रस्ताव रखा है कि जो दुकानें बंद हो रही हैं वहां वह अमूल मिल्क बार खोलें और देश को स्वस्थ्य बनाने में अपना योगदान करें।

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हाइवे पर शराब की दुकानों की जगह खुलें मिल्क बार

आरएस सोढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद यह प्रस्ताव शराब दुकानदारों के सामने रखा है जिसमें कहा गया था कि नेशनल हाइवे और स्‍टेट हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले से तकरीबन 10 लाख लोगों के रोजगार खतरे में आ जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरएस सोढ़ी ने प्रस्ताव रखा है कि हम सभी 16,000 शराब के दुकान मालिकों को आमंत्रित करते हैं कि वे इन्‍हीं जगहों पर अमूल मिल्क बार खोलें। इससे न सिर्फ लोगों का रोजगार बचेगा बल्कि देश को स्वस्थ्य बनाने की दिशा में भी हम अपना योगदान देंगे।

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इन जगहों पर हाइवे किनारे शराब की बिक्री पर होगी छूट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाले हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हालांकि, जिन जगहों की आबादी 20000 से कम है वहां हाइवे से दूरी की सीमा घटाकर 220 मीटर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सिक्किम, मेघालय को छूट दी है। इन राज्यों को यहां के मौसम को देखते हुए छूट दी गई है।

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