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नियमों का पालन नहीं कर रही है कंपनियां, सेबी ने लगाया प्रतिबंध और जुर्माना

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की प्रणालियों का गलत फायदा उठाते हुए कर अपवंचना के मामले में 19 इकाइयों पर प्रतिबंध और दो पर जुर्माना लगाने के आदेश की पुष्टि की है।

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नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने अपने एक अंतरिम आदेश में स्टॉक एक्सचेंज की प्रणालियों का गलत फायदा उठाते हुए कर अपवंचना और धनशोधन के मामले में 19 इकाइयों पर प्रतिबंध के आदेश की पुष्टि करते हुए अन्य के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 29 जून के अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि उपर वर्णित 19 निकायों समेत चार कंपनियों और 235 अन्य निकायों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि उन्होंने संदिग्ध तौर पर धनशोधन एवं कर अपवंचना गतिविधियों के माध्यम से 614 करोड़ रुपए अवैध रूप से बटोरे थे।

सेबी ने यह आदेश चार कंपनी इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग पार्क, एस्टीम बॉयो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग, चैनल नाइन एंटरटेनमेंट और एचपीसी बॉयोसाइंसेज द्वारा अपने शेयरों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद दिया था। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा, पिछले साल जून में पारित अंतरिम आदेश में परिवर्तन का उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता।

सेबी ने साई समूह की दो कंपनियों पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साई समूह की दो कंपनियों पर कुल दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां बाजार नियामक के कोष जुटाने की गतिविधियां रोकने के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहीं। सेबी ने साई प्रसाद प्रॉपर्टीज तथा साई प्रसाद फूड्स दोनों पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

नियामक ने जुलाई, 2013 को दोनों कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपनी मौजूदा योजनाओं के जरिए निवेशकों से धन नहीं जुटाएं और न ही कोई नई योजना शुरू करें। सेबी के निर्णायक अधिकारी सुरेश बी मेनन ने कहा कि सेबी के 17 जुलाई, 2013 के अंतरिम आदेश के बावजूद साई प्रापर्टीज ने 7,15,747 निवेशकों से 279.74 करोड़ रुपए तथा साई प्रसाद फूड्स ने 99,722 निवेशकों से 48.10 करोड़ रुपए की राशि जुटाई।

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