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PMGKY के तहत घोषणा को भरना होगा दो पन्‍नों का फॉर्म, धन का स्रोत बताने की नहीं होगी जरूरत

केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरू की है। इस के तहत कालेधन को 50% टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)। इस योजना के तहत कालेधन को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। इस योजना के तहत बेहिसाबी नकदी की घोषणा के लिए एक आसान दो पन्‍नों का फॉर्म भरने की जरूरत होगी। इस योजना के तहत धन का स्रोत बताने की जरूरत नहीं होगी।

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पुराने नोट डिपॉजिट करने वाले बैंक और डाकघर का देना होगा ब्‍योरा

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत घोषणा के लिए सिर्फ उस बैंक और डाकघर खाते का ब्योरा देना होगा जहां 500 और 1,000 के पुराने नोट जमा कराए गए हैं।
  • हालांकि, किसी भी व्यक्ति को 50 प्रतिशत कर के भुगतान का ब्योरा देना होगा।
  • आमदनी छिपाने के लिए अभियोजन से बचने को यह एक प्रमुख अनिवार्यता है।
  • यह योजना 31 मार्च 2017 तक चलेगी।

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देनी होंगी ये जानकारियां

  • PMGKY नियम, 2016 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार घोषणा करने वालों को व्यक्तिगत ब्योरा मसलन आफिस और घर का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल और PAN आदि देना होगा।
  • आयकर के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के समक्ष घोषणा इलेक्ट्रानिक तरीके से डिजिटल हस्ताक्षर या प्रिंट रूप में की जा सकती है।
  • कर अधिकारी वैध घोषणा की तारीख वाले महीने के अंत से 30 दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा।

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