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बैंकिंग सर्विसेस के लिए जुलाई से देना होगा आपको ज्‍यादा टैक्‍स, पहली जुलाई से महंगी हो जाएंगी बीमा पॉलिसियां

बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्‍शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्‍योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

बैंकिंग सर्विसेस के लिए जुलाई से देना होगा आपको ज्‍यादा टैक्‍स, पहली जुलाई से महंगी हो जाएंगी बीमा पॉलिसियां- India TV Paisa बैंकिंग सर्विसेस के लिए जुलाई से देना होगा आपको ज्‍यादा टैक्‍स, पहली जुलाई से महंगी हो जाएंगी बीमा पॉलिसियां

मुंबई। बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्‍शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्‍योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है। अभी तक इस सेगमेंट पर 15 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्‍स लगता है। टैक्‍स एक्‍सपर्ट के मुताबिक टैक्‍स रेट में वृद्धि का सीधा मतलब होगा कि एक व्‍यक्ति को बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन के लिए दिए जाने वाले प्रत्‍येक 100 रुपए पर 3 रुपए अधिक टैक्‍स चुकाना होगा।

नए टैक्‍स प्रशासन में बैंकों को अपनी शाखाओं को राज्‍य-वार रजिस्‍टर कराना होगा, वर्तमान में शाखाएं बैंक के मुख्‍यालय द्वारा रजिस्‍टर्ड हैं। इससे शुरुआती दौर में बैंकों की लागत कुछ बढ़ेगी।

पहली जुलाई से महंगी हो जाएंगी बीमा पॉलिसियां 

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुख्य वित्त अधिकारी गोपाल बालाचंद्रन ने कहा कि बीमा के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत रखी गई है। इससे ग्राहकों पर टैक्‍स का बोझ 15 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। स्टार हेल्थ एंड एलॉयड इंश्योरेंस के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक एस प्रकाश ने कहा कि अब स्वास्थ्य बीमा कारोबार करने के लिए नहीं किया जाता है। यह एक सामाजिक जरूरत है। प्रकाश ने कहा कि आकर्षक जीएसटी दर से बीमा उद्योग की पहुंच और बढ़ती।

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