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सोने-चांदी के आयात पर लगेगी 15% इंपोर्ट ड्यूटी, सरकार ने आज से लागू की नई दरें

सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाया है।

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Image Source : AFP सोने और चांदी के आयात पर लगेगी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी

Gold-Silver Import Duty: देशभर में आज से सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। सरकार ने बुधवार को सोना और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का आयात महंगा हो जाएगा, जिसकी सीधा असर सोने-चांदी की खुदरा कीमतों पर देखने को मिलेगा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि नई इंपोर्ट ड्यूटी की दरें 13 मई, 2026 से लागू कर दी गई हैं। इनमें, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ज्यूलरी के पुर्जों (Findings) और कीमती धातुओं से जुड़े औद्योगिक आयात पर ज्यादा शुल्क लगेगा।

सोने और चांदी के आयात पर लगेगी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद सोने और चांदी पर वसूली जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% हो गई है। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सोना-चांदी की खरीदारी पर रोक लगाना है, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। सरकार ने अपने ताजा फैसले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से तय मात्रा के कोटे के तहत आयात किए जाने वाले सोने पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, पहले इस पर रियायती दरों पर ड्यूटी लगाई जाती थी।

ज्यूलरी के पुर्जों पर भी वसूली जाएगी ड्यूटी

कस्टम एक्ट के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी ये नोटिफिकेशन, 2018 और 2021 में जारी किए गए पिछले कस्टम नोटिफिकेशन में संशोधन करता है। ये नोटिफिकेशन ज्वेलरी के "पुर्जों" (Findings) जैसे- हुक, क्लैस्प, क्लैंप, पिन और स्क्रू बैक पर भी ड्यूटी की दरों में बदलाव करता है, जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। सोने और चांदी के पुर्जों पर अब 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जबकि प्लैटिनम के पुर्जों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही, सरकार ने उन इस्तेमाल हो चुके कैटेलिस्ट या राख के आयात के लिए भी रियायती ड्यूटी के प्रावधानों में बदलाव किया है, जिनमें कीमती धातुएं होती हैं और जिन्हें रिकवरी और रीसाइक्लिंग के लिए आयात किया जाता है। ऐसे आयात पर 4.35% की रियायती कस्टम ड्यूटी लगेगी, बशर्ते कि तय शर्तों का पालन किया जाए।

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