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1 फरवरी, 2026 से महंगी हो जाएगी सिगरेट, जानें किस सिगरेट के कितने बढ़ेंगे दाम

नया टैक्स सिस्टम 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। मंत्रालय ने स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े बिजनेस की मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी पर सेस लगाया जाएगा।

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Image Source : FREEPIK तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा नया टैक्स सिस्टम

सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे एक सिगरेट 2.05 रुपये से लेकर 8.50 रुपये तक महंगी हो जाएगी। नए नियमों के तहत लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित करते हुए सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 सिगरेट पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक का एक्साइज ड्यूटी तय किया है। ये टैक्स इन उत्पादों पर पहले से लागू 40 प्रतिशत जीएसटी से अलग होगा। 

तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा नया टैक्स सिस्टम

नया टैक्स सिस्टम 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। मंत्रालय ने स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े बिजनेस की मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी पर सेस लगाया जाएगा। पान मसाला पर 40 प्रतिशत जीएसटी को ध्यान में रखते हुए कुल टैक्स लोड 88 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। नया टैक्स स्ट्रक्चर तंबाकू उत्पादों पर लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा व्यवस्था का स्थान लेगा। 

किस सिगरेट की कीमत में कितनी होगी बढ़ोतरी

नए नियमों के तहत 65 मिलीमीटर तक की छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट पर प्रति स्टिक करीब 2.05 रुपये जबकि 65 मिलीमीटर तक की छोटी फिल्टर सिगरेट पर लगभग 2.10 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इसी तरह, 65 से 70 मिलीमीटर की लंबाई वाली सिगरेट पर 3.60 रुपये से 4.00 रुपये प्रति स्टिक और 70 से 75 मिलीमीटर की लंबाई वाली प्रीमियम सिगरेट पर करीब 5.40 रुपये प्रति स्टिक एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। ‘अन्य’ श्रेणी में आने वाली असामान्य या गैर-मानक डिजाइन की सिगरेट पर 8.50 रुपये प्रति स्टिक टैक्स तय किया गया है। हालांकि, सिगरेट के ज्यादातर लोकप्रिय ब्रांड इस श्रेणी में नहीं आते हैं। 

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