दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन (ATF) पर वसूले जाने वाले वैट को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि इस फैसले से मुश्किलों का सामना कर रही एयरलाइन कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विमान ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (VAT) 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। ये फैसला पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच लिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने 18% से घटाकर 7 प्रतिशत किया वैट
दिल्ली सरकार से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने भी एटीएफ पर वसूले जाने वाले वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये छूट 15 मई से अगले 6 महीने तक (14 नवंबर, 2026) लागू रहेगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग ने 14 मई को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम, 2002 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, "ये रियायत 15 मई से 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद सरकार द्वारा अवधि नहीं बढ़ाने या संशोधन नहीं किए जाने की स्थिति में पुरानी दर लागू हो जाएगी।"
केंद्र सरकार ने भी एटीएफ पर टैक्स घटाया
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) लगा दिया है, जबकि डीजल पर टैक्स घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (ATF) पर टैक्स घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया। टैक्स की नई दरें 16 मई से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा। इसके अलावा, घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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