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ED और दूसरी एजेंसियां Paytm को भेज रहीं नोटिस, जानिए कंपनी ने क्या कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उत्पादों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया है।

पेटीएम ईडी न्यूज- India TV Paisa Image Source : FILE पेटीएम ईडी न्यूज

पेटीएम ब्रांड और उसकी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के तहत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वन97 कम्युनिकेशंस को संबंधित इकाइयों के ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए ED और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं। पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। पेटीएम ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है।

पेटीएम ने कहा- अधिकारियों को दी जा रही जानकारी

फिनटेक कंपनी ने कहा, “वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), उसकी सब्सिडियरी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ईडी सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं।
इस बारे में सभी जरूरी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है।’’ यह बयान पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट के बीच आया है। कंपनी के शेयर में उन मीडिया रिपोर्ट के बाद बुधवार को 10 प्रतिशत की गिरावट आई है कि कथित फेमा उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ईडी द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। पेटीएम के शेयरों में मंगलवार से लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट आई और यह अब तक के सबसे निचले स्तर 342.35 रुपये पर पहुंच गया।

29 फरवरी के बाद कंपनी नहीं ले सकती डिपॉजिट

सूत्रों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई ने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने के लिए की गई हाल की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा था। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को 31 जनवरी को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उत्पादों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया।

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