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Hindi News पैसा बिज़नेस GST Council Meeting: गुड़ पर घट गया जीएसटी, अब 18% नहीं सिर्फ इतना लगेगा, शराब को लेकर बड़ा फैसला

GST Council Meeting: गुड़ पर घट गया जीएसटी, अब 18% नहीं सिर्फ इतना लगेगा, शराब को लेकर बड़ा फैसला

गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा दर को कम किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- India TV Paisa Image Source : PTI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद का मीटिंग में शनिवार को कुछ अहम फैसलों पर सहमति बनी है। परिषद ने गुड़ पर जीएसटी (gst on molasses) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं, ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता रहेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, देव ने 52वीं जीएसटी परिषद की मीटिंग (GST Council Meeting) के बाद कहा कि मानव उपभोग के लिए ईएनए (पीने योग्य शराब) को जीएसटी से छूट दी जाएगी और इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी।

दिल्ली और गोवा ने की ये डिमांड
खबर के मुताबिक, देव ने कहा कि गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित चोरी के लिए जीएसटी मांग नोटिस का सामना करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया। देव ने कहा कि इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगाए जाने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई। क्योंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

आज हुए बड़े फैसले
जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं मीटिंग (GST Council Meeting) है। सीतारमण ने शीरा पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया, गन्ना किसानों को होगा फायदा होगा। इसी तरह, सीतारमण ने कहा कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज वाले आटे को अगर खुला बेचा जाए तो इसपर पर शून्य प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा। इसे पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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