भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों, एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी शिकायत खारिज हो सकती है।
शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया
- RBI के अनुसार, किसी भी समस्या के समाधान के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना अनिवार्य है:
- सबसे पहले संबंधित संस्था (Bank/NBFC/Payment Company आदि) के पास अपनी शिकायत दर्ज करें।
- शिकायत दर्ज करने के बाद उसका Acknowledgement या Reference Number जरूर लें।
- अगर 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता या जवाब संतोषजनक नहीं है, तो ही अगला कदम उठाएं।
RBI ओम्बड्समैन के पास कब जाएं
अगर तय समय में समाधान नहीं मिलता, तब आप RBI के ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) के जरिए या डाक के माध्यम से:
CRPC, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017
कहां लें ज्यादा जानकारी
RBI की वेबसाइट: https://rbikehtahai.rbi.org.in/
हेल्पलाइन नंबर: 14448
भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सही प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी शिकायत प्रभावी तरीके से सुनी और सुलझाई जा सके।
डिजिटल लेन-देन में सतर्क रहें
आरबीआई ने डिजिटल लेन-देन करते समय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
- पैसे प्राप्त करने के लिए OTP साझा न करें।
- QR कोड स्कैन करते समय सावधानी बरतें।
- अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
- भुगतान करने से पहले नाम और राशि की पुष्टि अवश्य करें।
मनी म्यूल न बनें
मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी और की ओर से अवैध तरीके से प्राप्त किए गए पैसे को स्थानांतरित या ट्रांसफर करता है।
RBI और सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी:
- कभी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर पैसे ट्रांसफर न करें।
- किसी भी संदिग्ध लेन-देन में शामिल न हों।
- अवैध पैसों के लेन-देन में फँसना गंभीर अपराध है।
- सुरक्षित रहें, कानून का पालन करें और मनी म्यूल बनने से बचें।
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