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Income Tax जमा करने वालों के लिए आया अहम अपडेट, अब ऑनलाइन कर सकेंगे ये काम

ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

Income Tax- India TV Paisa Image Source : FILE Income Tax

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 (असिसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्मा जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म उपलब्ध हैं। आईटीआर फॉर्म के आ जाने से आप आसानी पिछले वित्त वर्ष के लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

इससे पहले आईटी डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन एक्सल यूटिलिटीज जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा आईटीआर-1, आईटीआर-2,आईटीआर-4 और आईटीआर-6 के लिए JSON यूटिलिटीज भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी कर दी गई हैं। 

ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से भर सकते हैं इनकम टैक्स?

आप ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके आसानी से ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए अलावा JSON और एक्सल यूटिलिटीज का उपयोग करके आप ऑफलाइन आईटीआर जमा कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। 

क्या है ITR-1, ITR-2 और ITR-4 का उपयोग? (FY:2023-24)

  • ITR-1: वेतन, एक घर एवं ब्याज, डिविडेंड और पेंशन एवं कृषि से आय(50,000 तक) सभी को मिलाकर एक वित्त वर्ष में 50 लाख तक की आय वालों को फॉर्म आईटीआर-1  के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होता है। 
  • ITR-2: वे टैक्स जमाकर्ता जिनकी आय एक से अधिक घरों से हो रही है और कैपिटल गेन भी हो रहा है। उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होता है। 
  • ITR-4: इस फॉर्मा का उपयोग बिजनेसमेन और पेशेवर लोगों की ओर से किया जाता है, जिन पर इनकम टैक्स की धारा 44AD, 44ADA और 44AE लागू होती हैं।

बता दें, इनकम टैक्स विभाग की ओर से समय से पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इससे आईटीआर फाइल करने वालों को अधिक सुविधा होगी और वे समय से पहले अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं। 

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