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बुक किए गए कन्फर्म रेल टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगे! जानें कब से मिलेगी ये सुविधा, किन बातों का रखना होगा ध्यान

यात्रियों को राहत देने के लिए, भारतीय रेल एक नई नीति ला रहा है। मौजूदा समय में तारीख बदलने के लिए यात्री को पुराना टिकट रद्द करना होता है, जिस पर रद्दीकरण के समय के आधार पर शुल्क लगता है, और फिर नया टिकट बुक करना पड़ता है।

यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लाएगा।- India TV Hindi
Image Source : MINISTRY OF RAILWAY IMAGE ON X यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लाएगा।

भारतीय रेल अब पैसैंजर्स को बुक किए गए कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा की तारीख बदलने की सुविधा शुरू करने जा रही है। अबतक यात्रियों को अक्सर अचानक यात्रा की तारीख बदलनी पड़ जाती है, जिससे उन्हें अपनी कन्फर्म टिकट रद्द करनी पड़ती है और कैंसिलेशन चार्ज के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल महंगी है, बल्कि काफी असुविधाजनक भी होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने इस सुविधा से जुड़े नियम और शर्तें भी बताई हैं।

जनवरी से लागू होगी ये सुविधा

खबर के मुताबिक, इस समस्या को हल करने और यात्रियों को राहत देने के लिए, भारतीय रेल एक नई नीति ला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनवरी 2026 से यात्री अपनी कन्फर्म की गई ट्रेन टिकटों की यात्रा तिथि ऑनलाइन बदल सकेंगे, और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मौजूदा समय में तारीख बदलने के लिए यात्री को पुराना टिकट रद्द करना होता है, जिस पर रद्दीकरण के समय के आधार पर शुल्क लगता है, और फिर नया टिकट बुक करना पड़ता है। मंत्री ने इस सिस्टम को न तो यात्रियों के हित में, न ही उचित बताते हुए कहा कि नई यात्री-अनुकूल नीति को लागू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

यात्रियों को क्या जानना जरूरी है?

यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत लाएगा। हालांकि रेल मंत्री ने दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं। एक, नई तिथि के लिए टिकट की पुष्टि (कन्फर्मेशन) की कोई गारंटी नहीं होगी। यह पूरी तरह से सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। दूसरा, अगर नए टिकट का किराया अधिक होता है, तो यात्रियों को किराए का अंतर चुकाना होगा।

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

इस नए बदलाव से पहले, रद्दीकरण (कैंसिलेशन) के वर्तमान नियम काफी सख्त हैं। यात्रा से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत शुल्क कटता है। यात्रा से 12 से 4 घंटे पहले रद्द करने पर शुल्क और बढ़ जाता है। रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कोई रिफंड नहीं दी जाती है। रेलवे का यह नया कदम उन लाखों यात्रियों को बड़ी राहत देगा, जिनकी यात्रा योजना में बदलाव होता रहता है और जिन्हें अब तक रद्दीकरण शुल्क के रूप में बड़ी रकम गंवानी पड़ती थी। यह नीति भारतीय रेलवे की सेवाओं को और अधिक यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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