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Paytm को रिजर्व बैंक ने दी थोड़ी और मोहलत, पेमेंट्स बैंक मामले में इस तारीख तक करना होगा यह काम

ग्राहक 15 मार्च 2024 के बाद भी रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज दरें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक 15 मार्च के बाद पीपीबी के साथ अपने खाते में अपनी सैलरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे।

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जारी किए हैं।- India TV Paisa Image Source : FILE रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने की आखिरी तारीख 15 मार्च करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया। पहले इसके लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पार्टनर बैंकों के पास जमा ग्राहकों की राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने को कहा है।

रिजर्व बैंक ने लगा दी थी रोक

खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जारी किए हैं, ताकि कस्टमर्स के मन में किसी तरह का संशय न हो सके। आरबीआई की तरफ  से 31 जनवरी के आदेश के मुताबिक,पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा गया था।

ग्राहकों के हित में आरबीआई ने लिया एक्शन

आरबीआई ने कहा कि यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि यह निर्देशित किया जाता है कि बैंक स्वचालित 'स्वीप-इन स्वीप-आउट' सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी।

कस्टमर समझ लें ये बात

रिजर्व बैंक ने लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में अनियमितता के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। आरबीआई का कहना है कि 15 मार्च 2024 के बाद ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने खाते में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ब्याज, कैशबैक,पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा को जमा करने की अनुमति नहीं है।

15 मार्च के बाद सैलरी नहीं आ सकेगी

आरबीआई का कहना है कि ग्राहक 15 मार्च 2024 के बाद भी रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज दरें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक 15 मार्च के बाद पीपीबी के साथ अपने खाते में अपनी सैलरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सुझाव है कि ग्राहक 'असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था' करें। आरबीआई का कहना है कि ग्राहक 15 मार्च के बाद वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग, निकासी या दूसरे वॉलेट या बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

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