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सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की अवधि 2024 तक बढ़ाई, जानिए कैसे ले सकते हैं फायदा

देश के ग्रामीणों को अपना घर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण है।

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Highlights

  • केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024 तक बढ़ा दिया है
  • इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे 2024 तक प्राप्त किए जा सकेंगे
  • प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के लोगों को पक्का मकान देना है

नई दिल्ली। सरकार ने ग्रामीण भारत को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे 2024 तक प्राप्त किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का मकान देना है। 

सरकार का अनुमान था कि देश में दो करोड़ 95 लाख लोगों को पक्का मकान देने की जरूरत है। साल 2021 नवंबर तक एक करोड़ 65 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के हिसाब से सरकार ने पीएम आवास योजना की अवधि साल 2024 तक बढ़ा दी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण पर अब तक 1,97,000 करोड रुपये खर्च किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड रुपये खर्च किया है। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 2,17,257 करोड रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है इसमें केंद्र सरकार का कुल खर्च ₹144000 के करीब होगा।

देश में अभी भी करोड़ों ऐसे हैं, जो जानकारी के अभाव के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसे ध्‍यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपके लिए इस योजना से जुड़ी जानकारियां लेकर आई है, इसके साथ ही हम बता रहे हैं कि आप कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
  2. ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।

जानिए कैसे करें आवेदन 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप तैयार की है। आइए जानतें हैं एप के जरिए कैसे करें आवेदन - 

  • गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को  डाउनलोड करें। 
  • इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्‍टर करें। 
  • यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। 
  • ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें। 

कैसे देखें लिस्‍ट में अपना नाम 

पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में होम लोन के लिए आवेदन किया है, तो आप पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत होम लोन पाने वाले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करने के लिए आपको पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर जाना होगा। यहां आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद यह पेज खुलेगा। इसमें अपना नाम लिखें। इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें इस नाम के सभी लोगों की सूची दिखेगी। आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 

क्‍या मिलते हैं लाभ 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। पीएमएवाई-जी में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। 

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
  • महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)

जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है: 

  EWS LIG MIG आई MIG II
अधिकतम होम लोन राशि रु. 3 लाख तक रू 3-6 लाख रू 6-12 लाख रू 12-18 लाख
ब्याज़ सब्सिडी 6.50% 6.50% 4.00% 3.00%
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि रु. 2,67,280 रु. 2,67,280 रु. 2,35,068 रु. 2,30,156
अधिकतम कारपेट एरिया 30 Sq. m. 60 Sq. m. 160 Sq. m. 200 Sq. m.

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