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रिजर्व बैंक ने कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा।

Reserve Bank of India- India TV Paisa Image Source : PTI FILE PHOTO Reserve Bank of India

Highlights

  • केंद्रीय बैंक ने बताया क्यों रद्द किया लाइसेंस?
  • पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं- RBI

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।

रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बयान में इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक को इस बैंक का कामकाज समेटने का आदेश जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा। बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे।

आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा है। लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा। 

 

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