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Hindi News पैसा बिज़नेस RBI अब इन कंपनियों पर गिराने जा रहा गाज, रद्द कर सकता है लाइसेंस; जानें वजह

RBI अब इन कंपनियों पर गिराने जा रहा गाज, रद्द कर सकता है लाइसेंस; जानें वजह

RBI Cancel License: RBI इन दिनों काफी सख्ती बरत रहा है। किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत एक्शन उठा रहा है। अब ये जानकारी आ रही है कि वह कुछ खास कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है।

RBI Latest News RBI Cancel License- India TV Paisa Image Source : INDIA TV RBI Cancel License

RBI Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) के लाइसेंस रद्द कर सकता है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई ने इससे पहले कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें जवाब मांगा गया था कि क्यों उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए जाएं। आरबीआई चार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) नामत: ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इन्वेंट एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है।

ये है वजह

रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम 2021 में आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा इन एआरसी के परिसरों पर छापा मारने के बाद बैंकिंग नियामक द्वारा किए गए एक विशेष ऑडिट का अनुसरण करता है। आईटी विभाग, जिसने दिसंबर 2021 में चार एआरसी पर खोज और जब्ती की कार्रवाई की, ने उधारकर्ता समूह और एआरसी प्राप्त करने में उपयोग की जाने वाली शेल या डमी कंपनियों के बीच सांठगांठ पाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक विज्ञप्ति में कहा, जांच से पता चला है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स या एनपीए प्राप्त करने के लिए एआरसी द्वारा ऋणदाता बैंकों को किए गए न्यूनतम नकद भुगतान आमतौर पर उधारकर्ता समूह के धन का उपयोग करते रहे हैं। इस तरह के धन को उधारकर्ता समूह द्वारा नियंत्रित डमी कंपनियों की कई परतों या हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया है।

कल ही RBI ने 2000 के नोट वापस लेने का लिया फैसला

नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपये के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ने कल बड़ा फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार यदि आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंक जाकर अपना 2000 का नोट बदल सकते हैं। एक बार में 2 हजार के 10 नोट बदले जा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के 10 से अधिक नोट है तो आप उसे अपने बैंक में सीधे जमा कर सकेंगे। 2000 के जितने भी नोट होंगे आप बैंक में जमा कर सकेंगे - आपसे इस बारे में न कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई जानकारी ली जाएगी के नोट आपने कहां से लाए।

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