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RBI ने बैंकों और ग्राहकों के लिए आसान बनाए लोन के नियम, गोल्ड लोन के दायरे में भी होगा इजाफा

तत्काल बदलावों से बैंकों को लोन देने में ज्यादा छूट मिलेगी। ब्याज दरों के अंतर को अब जल्दी समायोजित किया जा सकता है और कुछ ग्राहक शुल्कों में 3 साल के लिए लॉक-इन के बजाय कभी भी कटौती की जा सकती है।

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Image Source : PTI आरबीआई ने पूंजी नियमों को भी बनाया आसान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय निगरानी को सख्त करते हुए लोन देने के मानदंडों को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत ग्राहकों के लिए सस्ते और ज्यादा लचीले लोन, गोल्ड लोन की व्यापक पहुंच और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के आसान रास्ते उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इस बीच, मसौदा प्रस्तावों में पुनर्भुगतान की शर्तों को बढ़ाया जाएगा, क्रेडिट रिपोर्टिंग में तेजी लाई जाएगी। ये उपाय सामूहिक रूप से बैंक लोन को आधुनिक बनाएंगे।

आरबीआई ने जारी किए कुल 7 निर्देश

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 29 सितंबर को बैंकों के लिए 7 निर्देश जारी किए, जिनमें से 3 निर्देशों को 1 अक्टूबर से ही लागू करना होगा और बाकी के 4 निर्देश 20 अक्टूबर तक परामर्श के लिए खुले हैं। तत्काल बदलावों से बैंकों को लोन देने में ज्यादा छूट मिलेगी। ब्याज दरों के अंतर को अब जल्दी समायोजित किया जा सकता है और कुछ ग्राहक शुल्कों में 3 साल के लिए लॉक-इन के बजाय कभी भी कटौती की जा सकती है। बैंक चाहें तो ग्राहकों को पर्सनल लोन को रीसेट पॉइंट पर फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने की अनुमति भी दे सकते हैं।

गोल्ड और सिल्वर लोन का दायरा भी बढ़ाया गया

सोने और चांदी के लोन का दायरा बढ़ाया गया है। वर्किंग कैपिटल लोन, जो पहले सिर्फ जौहरियों तक सीमित था, अब उन सभी निर्माताओं को भी मिल सकेगा जो कच्चे माल के रूप में सर्राफा का उपयोग करते हैं। टियर 3 और टियर 4 शहरों की छोटी शहरी सहकारी समितियों को भी इस व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिससे लोन की पहुंच बढ़ गई है।

आरबीआई ने पूंजी नियमों को भी बनाया आसान

पूंजी नियमों को आसान बनाया गया है। RBI ने अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में विदेशी मुद्रा और विदेशी रुपया बॉन्ड के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील दी है। इस बदलाव से बैंकों के लिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश करना आसान हो जाएगा, जिससे Basel III के तहत उनके बफर में सुधार होगा।

270 दिनों तक बढ़ाई जा सकेगी गोल्ड लोन में पुनर्भुगतान की अवधि

मसौदे में ज्यादा व्यापक बदलाव हैं। गोल्ड लोन स्कीम में पुनर्भुगतान अवधि को 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें आउटसोर्स किए गए आभूषण निर्माता भी शामिल हो सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग में तेजी आएगी, जो पाक्षिक से साप्ताहिक हो जाएगी और इसमें विशिष्ट CKYC पहचानकर्ता शामिल होंगे, जिससे ताजा और सटीक डेटा मिलने की उम्मीद है। RBI ने 20 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

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