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Hindi News पैसा बिज़नेस Tax Saving: 31 मार्च की डेडलाइन निकलने से पहले यहां करें निवेश, टैक्स बचाने में मिलेगी मदद

Tax Saving: 31 मार्च की डेडलाइन निकलने से पहले यहां करें निवेश, टैक्स बचाने में मिलेगी मदद

Income Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गारंटी रिटर्न प्लान और ULIPs आदि में निवेश कर सकते हैं।

Income Tax- India TV Paisa Image Source : FILE Income Tax

वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। टैक्स सेविंग के लिहाज से ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप 31 मार्च से कुछ विशेष सेविंग प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं आप टैक्स की काफी बचत कर सकते हैं। 

टर्म लाइफ इंश्योरेंस

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर दिए गए प्रीमियम पर आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की हो सकती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा होता है, जिसमें आपको कम प्रीमियम पर बड़ा कवरेज मिल जाता है। 

हेल्थ इंश्योरेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से भी आप काफी सारी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत स्वयं और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 25,000 रुपये और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

ULIPs 

ULIPs यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी टैक्स सेविंग का एक अच्छा तरीका है। यह निवेश और इंश्योरेंस का मिश्रण होता है। इसमें इक्विटी, डेट और बैलेंस फंड तीनों का फायदा निवेशकों मिला है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C का आपको फायदा मिलता है और आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। बता दें, ULIPs की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है। 

गारंटी रिटर्न प्लान 

गारंटी रिटर्न प्लान भी टैक्स सेविंग का एक अच्छा विकल्प है। इनमें निवेशकों को 8.2 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है। गारंटी रिटर्न वाली योजनाओं में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं को शामिल किया जाता है। इन योजनाओं पर इनकम टैक्स की धारा 80C और 10(10D) जैसी धाराओं का फायदा मिलता है। 

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