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सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, डीजल और एटीएफ पर घटाया गया टैक्स

पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

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Image Source : SHELL GLOBAL सांकेतिक तस्वीर

सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) लगा दिया है, जबकि डीजल पर टैक्स घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (ATF) पर टैक्स घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया। टैक्स की नई दरें 16 मई से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा। इसके अलावा, घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद पेट्रोल पर पहली बार लगा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty) लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, और विमान ईंधन पर शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया है। 

महाराष्ट्र सरकार ने एटीएफ पर वैट 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने एटीएफ पर वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छूट 15 मई से अगले 6 महीने तक (14 नवंबर, 2026) लागू रहेगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग ने 14 मई को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम, 2002 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, "ये रियायत 15 मई से 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद सरकार द्वारा अवधि नहीं बढ़ाने या संशोधन नहीं किए जाने की स्थिति में पुरानी दर लागू हो जाएगी।" 

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