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दिवाली-छठ पर ट्रेन से करने वाले हैं सफर तो रेलवे की इन बातों को अच्छी तरह जान लें, आपके लिए है जरूरी

देशभर के रेलवे जोन यात्री सुरक्षा, सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर विशेष तैयारियों में जुटे हैं। रेलवे ने आम यात्रियों को इस मौके पर विशेष तौर पर सावधान करते हुए अपनी देखभाल करने की अपील की है।

ट्रेन में सवार होते रेलयात्री।- India TV Hindi
Image Source : NORTHERN RAILWAY ट्रेन में सवार होते रेलयात्री।

दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ और विशेष व्यवस्थाएं आम बात हैं। ऐसे में अगर आप इन त्योहारों पर ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी है कि रेलवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सावधानियों की पूरी जानकारी हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे समेत देशभर के जोन यात्री सुरक्षा, सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर विशेष तैयारियों में जुटे हैं। आइए जानते हैं वे जरूरी बातें जो इस फेस्टिव सीजन में आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बना सकती हैं।

इन बातों को अच्छी तरह समझ लें

  • ट्रेनों और रेलवे परिसरों में पटाखों/ज्वलनशील पदार्थों को लेकर प्रवेश वर्जित है तथा इसको सुनिश्चित करने हेतु विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।
  • ट्रेनों या परिसरों में विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों को रखना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा एवं अत्यंत असुरक्षित है।
  • रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेनों में या रेलवे परिसरों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री/पटाखे लेकर यात्रा न करें, जिससे यात्रियों तथा रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  • जन- सुरक्षा के हित में रेल प्रसाशन यात्रियों से अपील करता है कि यदि वे किसी व्यक्ति को पटाखे या किसी अन्य संदिग्ध / खतरनाक / विस्फोटक / ज्वलनशील पदार्थ के साथ देखें, तो तुरंत निकटतम रेलवे कर्मचारी को सूचित करें या सुरक्षा हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें, ताकि तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
  • पटाखों और ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष दल / त्वरित कार्रवाई दल गठित किए गए हैं । ये दल संदिग्ध यात्रियों और पार्सल ले जाने वालों पर नज़र रखने के लिए स्निफर डॉग्स और सादे कपड़ों में तैनात कर्मचारियों की सहायता ले रहे हैं तथा प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा CCTV की मदद से चौबीसों घंटे निगरानी किया जा रहा है।
  • रेल प्रसाशन सभी यात्रियों से सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने हेतू सहयोग की अपेक्षा करता है
  • रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 67 के अंतर्गत खतरनाक और आपत्तिजनक वस्तुओं का परिवहन प्रतिबंधित है। इस अधिनियम की धारा 164 के तहत ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए ₹1000 तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास, या दोनों का प्रावधान है।
  • यदि कोई व्यक्ति ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं के साथ यात्रा कर रहा हो, तो उसकी सूचना हेल्पलाइन 139 पर दें या ऑन-बोर्ड टीटीई / आरपीएफ स्टाफ / गार्ड को तुरंत सूचित करें ।

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