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UP RERA ने 13 बिल्डरों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, आदेश नहीं मानने पर की गई कार्रवाई

UP RERA ने सम्बंधित कंपनियों को अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने तथा जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।

UP RERA - India TV Paisa Image Source : FILE UP RERA

UP RERA: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उप्र रेरा का आदेश नहीं मानने के चलते लगाया गया है। उप्र रेरा की 1.4वीं बैठक में राजीव कुमार की अध्यक्षता में जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। बैठक का आयोजन प्रवर्तकों द्वारा आदेशों का पालन किए जाने के संबंध में समीक्षा के लिए किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उप्र रेरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ प्रवर्तकों ने पर्याप्त समय देने के बावजूद उसके आदेशों का पालन नहीं किया है। बयान में कहा गया, ''प्राधिकरण अपने आदेशों को लागू करने और पीड़ित आवंटियों को तेजी से न्याय मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई, उन्हें प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' जुर्माने का सामना करने वाले रियल एस्टेट प्रवर्तकों में एसआरबी प्रमोटर, गार्डेनिया इंडिया, एआईएमएस गोल्फ टाउन डेवलपर्स, एमवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग और एलिगेंट इंफ्राकॉन शामिल हैं।

क्रम

कंपनी का नाम

जुर्माने की राशि (लाख रुपये में)

1

एस.आर.बी. प्रोमोटर्स प्रा.लि.

22,54,070.00

2

गार्डेनिया इंडिया प्रोमोटर्स प्रा.लि.

30,90,110.00

3

एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा.लि.

6,50,760.00

4

एम.वी. इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड हाउसिंग प्रा.लि.

10,40,820.00

5

एलीगेण्ट इन्फ्राकॉन प्रा.लि.

7,90,400.00

6

रेडीकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड हाउसिंग प्रा.लि.

7,95,885.00

7

डीसेन्ट बिल्डवेल प्रा.लि.

6,82,260.00

8

उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम)

1,99,430.00

9

जे.एस.एस. बिल्डकॉन प्रा.लि.

8,43,920.00

1.

अर्थकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

6,25,405.00

11

ओप्यूलेट इंफ्राडेवलपर्स प्रा.लि.

6,89,150.00

12

औरा बिल्डवेल प्रा.लि.

11,38,470.00

13

ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि.

11,46,420.00

कुल

1,39,47,100.00

 

एक महीने के अंदर राशि जमा करने का आदेश

उत्तर प्रदेश रेरा ने सम्बंधित कंपनियों को अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने तथा जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में जुर्माने की धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश रेरा घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध लगातार कड़े फैसले ले रहा है। रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और रेरा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

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