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Hindi News पैसा बाजार SEBI ने यूट्यूबर रवीन्द्र भारती के इंस्टीट्यूट को कहा- ₹12 करोड़ करो वापस, जानें क्या है मामला

SEBI ने यूट्यूबर रवीन्द्र भारती के इंस्टीट्यूट को कहा- ₹12 करोड़ करो वापस, जानें क्या है मामला

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रवींद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और निदेशकों - राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने वर्ष 2016 में आरबीईआईपीएल की स्थापना की थी। - India TV Paisa Image Source : REUTERS/YOUTUBE रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने वर्ष 2016 में आरबीईआईपीएल की स्थापना की थी।

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूब ‘इंफ्लूएंसर’ रवींद्र बालू भारती की अगुवाई वाले रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पूंजी बाजार से बैन करने के साथ गैरकानूनी ढंग से अर्जित 12 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। भाषा की खबर के मुताबिक, यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष रूप से इसी मकसद से खोले गए एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रवींद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और निदेशकों - राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

किसी भी रूप में जुड़ने से भी रोक

खबर के मुताबिक, इन लोगों को किसी भी रजिस्टर्ड मध्यस्थ से किसी भी रूप में जुड़ने से भी रोक दिया गया है। रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने वर्ष 2016 में रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (आरबीईआईपीएल) की स्थापना की थी। कंपनी शेयर बाजार कारोबार से संबंधित प्रशिक्षण या शिक्षण में शामिल होने का दावा करती है। सेबी ने शुक्रवार को जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह संस्थान विचार के बदले में निवेश, खरीद, बिक्री या निवेश उत्पादों से निपटने के संबंध में सलाह देने में शामिल था।

1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच

निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का अनुमान लगाकर सलाहकार सेवाएं लेने का लालच दिया गया था। सेबी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बैगर निवेश सलाहकार सेवाओं में शामिल होना नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करता है। लिहाजा इस तरह अर्जित कुल गैरकानूनी लाभ 12,03,82,130.91 रुपये की राशि जब्त की जाएगी। इसके अलावा, सेबी की तरफ से संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करने या खुद को निवेश सलाहकार के रूप में रखने और निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने से बचें।

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