जीएसटी से सस्ते हो जाएंगे सिनेमा, केबल और डीटीएच सर्विस, देना होगा कम टैक्स
जीएसटी से सस्ते हो जाएंगे सिनेमा, केबल और डीटीएच सर्विस, देना होगा कम टैक्स
Dharmender Chaudhary
Published : May 23, 2017 04:19 pm IST, Updated : May 23, 2017 04:20 pm IST
GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।
GST से सस्ते हो जाएंगे एंटरटेनमेंट, केबल और डीटीएच सर्विस, देना होगा कम टैक्स
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी व्यवस्था के तहत ये 28 फीसदी श्रेणी में आएगी। फिलहाल, राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाते हैं। मनोरंजन कर को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है इसलिए ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाये जाने वाले कर ही अब लगेंगे।