अगर नहीं कर पाए रिटर्न फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प
अगर नहीं कर पाए रिटर्न फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प
Surbhi Jain
Published : Aug 11, 2016 08:18 am IST, Updated : Aug 11, 2016 10:34 am IST
If you have missed your income tax return filing then do not panic. As per tax laws you can file till 31st March, 2017. Know how to deal with missed deadline
Income Tax : अभी भी अगर नहीं कर पाए इनकम टैक्स Return फाइल तो घबराए नहीं, आपके पास है अब यह विकल्प
Key Highlights
आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है।
ड्यू टैक्स पर लेट पेमेंट के रूप में भुगतान करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
टैक्स कानून के तहत आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इसके लिए 5 अगस्त से हर महीने लेट पेमेंट के रूप में 1 फीसदी की दर से ब्याज लगाया जाएगा।