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India Post Payments Bank ने किया Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का वितरण शुरू, जानिए इसकी पात्रता और फीचर्स

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे. व्यंकेटरामू ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई जैसे उत्पादों से सस्ते बीमा उत्पादों की खरीद संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

India Post Payments Bank launches Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO India Post Payments Bank launches Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

नई दिल्‍ली। इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank : IPPB) ने प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना को शुरू करने के लिए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस योजना के तहत बीमित व्‍यक्ति की किसी भी कारण से मृत्‍यु होने पर मृत्‍यु लाभ प्रदान किया जाता है। इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्‍टर और चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव ऑफ‍िसर जे. व्‍यंकेटरामू ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई जैसे उत्‍पादों से सस्‍ते बीमा उत्‍पादों की खरीद संस्‍कृति को बढ़ावा मिलेगा।

जानिए प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना के बारे में सबकुछ:

  • इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक के सभी बचत खाता धारकों के लिए यह योजना वैकल्पिक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना के तहत खाता खोलने के लिए केवाईसी दस्‍तावेज में आधार अनिवार्य है।
  • इस योजना के लिए उपभोक्‍ता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है।
  • बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु पर दो लाख रुपए की निश्चित राशि नामित व्‍यक्ति को दी जाएगी। इस योजना के तहत परिपक्‍वता लाभ या सरेंडर लाभ नहीं मिलता है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना में उपभोक्‍ता को सालाना 330 रुपए का प्रीमियम देना होता है। इस योजना में एक साल का जीवन कवर मिलता है और इसे हर साल रिन्‍यू करवाना पड़ता है। इसके लिए तय समयावधि हर साल 1 जून से 31 मई होगी।
  • प्रीमियम की राशि उपभोक्‍ता के बचत खाते से हर साल सीधे काट ली जाएगी। पहला प्रीमियम उस तिमाही में काटा जाएगा, जिसमें स्‍कीम को खरीदा गया है। उपभोक्‍ताओं को अपने खाते में पर्याप्‍त धन रखना अनिवार्य है।
  • 55 साल की उम्र पूरी करने पर सदस्‍य के लिए लाइफ कवर को खत्‍म कर दिया जाएगा।
  • योजना में पंजीकरण के 45 दिन बाद बीमाधारक की मृत्‍यु होने पर नामित व्‍यक्ति को मृत्‍यु लाभ प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर बीमा का तुरंत लाभ दिया जाएगा।
  • पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान को इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80सी के तहत टैक्‍स बेनेफ‍िट भी मिलता है।  

इंडियन पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ ने कहा कि पूरे भारत में हमारे बेजोड़ नेटवर्क और पीएनबी मेटलाइफ की विशेषज्ञता के साथ हमारा लक्ष्‍य विभिन्‍न वर्ग के जरूरतमंद और महत्‍वाकांक्षी लोगों की जरूरत को पूरा करना है।

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