पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) छोटे निवेशकों के लिए एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित बचत योजना है, जो उन्हें लंबी अवधि में एक बड़ा फंड बनाने में मदद करती है। यह सेविंग स्कीम टैक्स छूट और गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है, जिससे यह निवेश के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाती है। आइए जानते हैं कि आप PPF अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसके लिए क्या पात्रता है और किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी।
PPF अकाउंट खोलने के लिए पात्रता
- कोई भी भारतीय निवासी PPF खाता खोल सकता है।
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक भी नाबालिग बच्चे की ओर से PPF खाता खोल सकते हैं।
- NRI (अनिवासी भारतीय) नए PPF खाते खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
- PPF खाता ऑनलाइन या किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर खोला जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
PPF खाता खोलने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट।
- एड्रेस प्रूफ: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बिजली बिल।
- फोटो: हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट आकार का फोटो।
- फॉर्म A: PPF खाता खोलने का फॉर्म।
PPF खाता खोलने की प्रक्रिया:
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- PPF सेक्शन में जाएं और 'नया खाता खोलें' (Open New Account) पर क्लिक करें।
- ज़रूरी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और कम से कम ₹500 की प्रारंभिक जमा राशि डालें।
- OTP या नेट बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन को प्रमाणित करें। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर फॉर्म A और आवश्यक पहचान दस्तावेज जमा करके आप आसानी से PPF खाता खोल सकते हैं।
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