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Post Office अकाउंट होल्डर की हो जाती है मृत्यु, पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया यहां समझें

मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नॉमिनी व्यक्ति का आधार, पैन, पता प्रमाण और हाल ही की तस्वीर जमा करना होता है।

Post Office - India TV Hindi
Image Source : FILE पोस्ट ऑफिस

Post Office में देश के करोड़ों लोगों का खाता है। इन खाते के जरिये लोग पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस कई स्कीम में बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं ग्रामीण एरिया के लोग पोस्ट ऑफिस में ज्यादा निवेश करते हैं क्योंकि उनको सहूलितय मिलती है। गांवों में बैंक ब्रांच बहुत कम होते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस मिल जाता है।   ऐसे में अगर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर की अकस्मात मौत हो जाती है तो खाते में जमा पैसा को कैसे निकाल सकते हैं। हम यहां आपको नॉमिनी और बिना नॉमिनी का पूरा प्रॉसेस बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। 

क्लेम प्रॉसेस 

जब कोई खाताधारक या पोस्ट ऑफिस प्रमाणपत्र धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जमा पैसे का क्लेम उसके द्वारा नॉमिनी व्यक्ति, कानूनी उत्तराधिकारी या अन्य हकदार व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि नॉमिनी बनाया गया है या नहीं। 

क्लेम करने के तीन तरीके

  1. नॉमिनी : सबसे सरल और आसान तरीका नॉमिनी है। अगर किसी को नॉमिनी बनाया गया है तो वह आसानी से पैसा के लिए क्लेम कर सकता है। 
  2. लीगल प्रूफ: वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होने पर भी क्लेम कर सकते हैं। 
  3. नॉमिनी के बिना (5 लाख रुपये तक): बिना नॉमिनी के मामलों में, छह महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद हलफनामे और क्षतिपूर्ति दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। बिना नॉमिनी व्यक्ति के दावे के निपटान के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

क्लेम की प्रक्रिया क्या है?

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट (जैसे, पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के लिए फॉर्म SB-84) से नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं। 

मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नॉमिनी व्यक्ति का आधार, पैन, पता प्रमाण और हाल ही की तस्वीर जमा करना होता है। 

लीगल प्रूफ के जरिये क्लेम?

अगर मृतक ने वसीयत छोड़ी है, तो इनके आधार पर क्लेम किया जा सकता है। क्लेम करने के लिए, क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल या सत्यापित प्रति, और लीगल प्रूफ, वसीयत का प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, 
दावेदार(ओं) का केवाईसी और क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। एक बार सत्यापित होने के बाद, जमा किए गए कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों को धनराशि मिल जाएगी। 

नॉमिनी के बिना क्लेम कैसे करें (5 लाख रुपये तक)? 

नॉमिनी के बिना क्लेम  करने के लिए जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से छह महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद डाकघर में जरूरी दस्तावेज के साथ क्लेम फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या सत्यापित प्रति, दावेदार का KYC दस्तावेज जमा करें। सत्यापित होने के बाद क्लेम प्रॉसेस कर दिया जाता है। 

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