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दिल्ली या उत्तर प्रदेश में है आपका आशियाना, तो यहां समझें ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया

दिल्ली या उत्तर प्रदेश में अगर अपना घर है तो नए वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स जरूर भरें। दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की सुविधा मिलती है। अगर आप भी अपने आशियाने का प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।

Property tax procedure for Delhi or Uttar Pradesh residents- India TV Paisa Image Source : CANVA जानिए दिल्ली या उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स देने की प्रक्रिया

Online property tax payment process: दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर यहां आपका अपना आशियाना है तो नए वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना ना भूलें। दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन है। कुछ लोगों को यह सुविधा ऑफलाइन भी मिल जाती है। अगर आपने अभी तक अपने घर का या किसी प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया है तो इसे समय रहते ऑनलाइन पेमेंट कर दें। दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया जानें।

दिल्ली में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया 

दिल्ली में अगर आपका घर है तो इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए www.mcdpropertytax.in वेबसाइट पर विजिट करें। इसके अलावा दिल्ली वाले दिल्ली एमसीडी मोबाइल ऐप से प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट तभी ले सकते हैं जब आपका घर या मकान खाली हो, कृषि योग्य जमीन या फिर निगम के लिए इस्तेमाल हो रहा हो।

दिल्ली में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए फॉलो करें ये स्टेप 

1. दिल्ली में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने के लिए नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcdpropertytax.in पर विजिट करें।
2. अब आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे EDMC, SDMC और NDMC अपने क्षेत्र के अनुसार किसी एक पर क्लिक करें। 
3. इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट पर क्लिक करें। अगर पहली बार वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो New User पर क्लिक कर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अकाउंट बनाएं।
4. अब वेबसाइट पर लॉग इन करें। इसके बाद मकान का नंबर, प्रॉपर्टी का विवरण और रेजिडेंशियल पता डालें।
5. अगर पिछला कोई बकाया है तो उसे डालें और क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पर क्लिक कर पेमेंट करें। 
6. अंत में Generate Challan पर क्लिक कर इसे डाउनलोड करना न भूलें।

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए स्टेप्स

1. अगर आपका घर उत्तर प्रदेश में है तो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://e-nagarsewaup.gov.in/onlinepay/citlogin पर विजिट करें। 
2. होम पेज खुलने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करें पी Pay Property Tax पर टैप कर दें।
3. अब प्रॉपर्टी आईडी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही टैक्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
4. पेमेंट करने के लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग में से किसी एक के ऊपर क्लिक करें।
5. इसके बाद पेमेंट कर Generate Challan को डाउनलोड कर लें।

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