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रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा के नियमों में किया बड़ा बदलाव, आम यात्रियों को मिलेगी राहत

इमरजेंसी कोटा के तहत वीआईपी, रेलवे कर्मचारियों और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं।

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Image Source : SOUTHERN RAILWAY दोपहर 14:01 बजे से रात 12:59 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए अलग होगा समय

रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने अभी हाल ही में यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिपार्चर के समय से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला किया था। इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब इमरजेंसी कोटा के तहत अनुरोध दाखिल करने के नियमों में भी बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने इस मामले में मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया। रेलवे ने इस सर्कुलर में कहा है, "सुबह 10.00 बजे से दोपहर 13.00 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंच जाना चाहिए।" 

दोपहर 14:01 बजे से रात 12:59 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए अलग होगा समय

सर्कुलर में कहा गया है, "दोपहर 14:01 बजे से रात 12:59 बजे के बीच रवाना होने वाली बाकी सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले शाम 16:00 बजे तक आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंच जाना चाहिए।" बताते चलें कि इमरजेंसी कोटा के तहत वीआईपी, रेलवे कर्मचारियों और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन, इस सुविधा के गलत इस्तेमाल और अंतिम समय में अनुरोध करने से अक्सर चार्ट तैयार करने में देरी होती है और इसका सीधा और बुरा असर वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों पर पड़ता है, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। लेकिन अब नए नियमों से वेटिंग लिस्ट वाले आम यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

रविवार और अन्य छुट्टियों के लिए क्या है समय

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के प्रस्थान वाले दिन इमरजेंसी कोटा के तहत मिलने वाले अनुरोधों पर सीट नहीं दी जाएगी। रविवार या किसी अन्य सार्वजनिक छुट्टी के संबंध में, मंत्रालय ने कहा है कि जिन ट्रेनों में आपातकालीन कोटा रविवार या रविवार के बाद की छुट्टियों को जारी किया जाना है, उनमें सीट जारी करने के लिए एक दिन पहले ऑफिस बंद होने के समय से पहले अनुरोध दाखिल करना होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आरक्षण प्रकोष्ठ को वीआईपी, रेलवे अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों और अन्य विभागों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं।

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