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यूपी में बदल गए घर-मकान और दुकान बनाने के नियम, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं।

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Image Source : FREEPIK सरकार ने पुराने नियमों को बदलकर बनाए नए नियम

उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो चुकी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ-साथ दुकान या कार्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी यूपी में लोग अब अपने आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है।

बिना नक्शा पास कराए होंगे निर्माण

यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं। हालांकि, उन्हें विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी सरकार के इस फैसले से लोगों को नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही इस काम में होने वाली वसूली से भी राहत मिलेगी।

यूपी सरकार ने पुराने नियमों में किए बदलाव

यूपी में ये सभी बदलाव‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’के तहत किए गए हैं। दरअसल, सरकार ने पुराने नियमों को बदलकर अब नए नियम बना दिए हैं। नए नियमों के तहत, घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ दुकान और कार्यालय भी बना सकते हैं।

ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए FAR की लिमिट खत्म

नए नियमों के तहत, 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए अब कोई FAR (फ्लोर एरिया रेशो) की लिमिट खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही, छोटे प्लॉट्स के लिए भी FAR में इजाफा कर दिया गया है। अब यूपी में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके पास 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है तो आप उस जमीन पर अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं।

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