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99 साल की लीज खत्म होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? जानें क्या हैं नियम

लीज यानी पट्टे पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की अवधि 30 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। रेसिडेंशियल फ्लैट की लीज आमतौर पर 90 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। लीज के तहत जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है तो फ्लैट खरीदार का उस फ्लैट पर तब तक ही मालिकाना हक होता है, जब तक लीज चलती रहती है।

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Image Source : 99ACRES लीज खत्म होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा

Property Rules: प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। अभी आप जिस घर या फ्लैट में रह रहे हैं, वो या तो फ्री होल्ड होगा या फिर लीज होल्ड होगा। आमतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों में ज्यादातर फ्लैट्स लीज होल्ड पर ही बेचे जाते हैं। फ्लैट खरीदने वाले कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका फ्लैट लीज पर है। इससे भी बड़ी बात ये कि उन्हें इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती कि लीज खत्म होने के बाद उनके फ्लैट का क्या होगा? यहां हम इसी बड़े और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि लीज खत्म होने के बाद आपके फ्लैट का क्या होगा?

लीज खत्म होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा

लीज यानी पट्टे पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की अवधि 30 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। रेसिडेंशियल फ्लैट की लीज आमतौर पर 90 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। लीज के तहत जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है तो फ्लैट खरीदार का उस फ्लैट पर तब तक ही मालिकाना हक होता है, जब तक लीज चलती रहती है। लीज खत्म होने के बाद उस फ्लैट पर असली हक, उस जमीन के मालिक यानी बिल्डर का हो जाता है। मान लीजिए, आपने साल 2025 में ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ रुपये में 99 साल की लीज पर एक फ्लैट खरीदा है। अब आपके फ्लैट की लीज साल 2194 में खत्म हो जाएगी। 2194 तक उस फ्लैट पर आपका पूरा अधिकार है। लेकिन 2194 में लीज खत्म होने के बाद उस फ्लैट पर आपका मालिकाना हक भी खत्म हो जाएगा। लीज खत्म होने के बाद बिल्डर आपके फ्लैट का कुछ भी कर सकता है।

लीज होल्ड से फ्री होल्ड कैसे होती है प्रॉपर्टी

लेकिन इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, सरकार समय-समय पर ऐसी कई योजनाएं चलाती है, जिसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फीस का भुगतान करना होता है। इस नियम के तहत जब आपके फ्लैट की लीज खत्म हो जाती है तो आपका फ्लैट लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाता है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी की लीज को एक्सटेंड करने यानी बढ़ाने के लिए भी स्कीम आती हैं और इसके लिए भी आपको एक फीस भरनी होती है।

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