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EPFO है कर्मचारियों का साथी, रिटायरमेंट से पहले PF एकाउंट से पैसा निकालने के जान लें नियम

इस तरह बीच में पैसा निकालने के लिए EPFO के कुछ नियम हैं, जिनके तहत ही पैसा निकाला जा सकता हैं।

EPFO: these are rules to withdraw pf money before retirement- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO EPFO: these are rules to withdraw pf money before retirement

नई दिल्‍ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों के लिए जरूरत के समय साथी की भूमिका निभाता है। ईपीएफओ जरूरत के समय रिटायरमेंट से पहले भी कुछ पैसे निकालने की मंजूरी देता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। होम लोन रिपेमेंट, शादी, मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, घर खरीदने या घर में निर्माण काम कराने के लिए इस फंड का कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा मिलती है। इस तरह बीच में पैसा निकालने के लिए EPFO के कुछ नियम हैं, जिनके तहत ही पैसा निकाला जा सकता हैं।

PF का पैसा निकालने के नियम

बेरोजगारी: EPF के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने EPF से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार होने पर बची हुई 25 प्रतिशत रकम निकाली जा सकती है।

बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह: बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई के लिए ब्याज के साथ अपने हिस्से का 50 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारी ने EPFO  की सदस्यता की अवधि 7 साल पूरी कर ली हो। साथ ही बच्चा 10वीं पास कर चुका हो।

होम लोन रिपेमेंट: PF के मंथली कंट्रीब्‍यूशन का इस्तेमाल होम लोन की EMI चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए पति-पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप से लोन होना चाहिए। इसके लिए उसको 10 साल की मेंबरशिप पूरी करनी होगी।

घर खरीदना: कर्मचारी घर खरीदने या घर बनाने के लिए प्‍लॉट खरीदने के लिए अपने PF फंड से रकम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल तक सर्विस में रहना जरूरी होगा। खरीदे जाने वाला घर या जमीन आपके नाम या पति/पत्नी या दोनों के नाम ज्वाइंट रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए।

रिटायरमेंट: कर्मचारी की उम्र 54 साल पूरी करने के बाद या रिटायरमेंट के एक साल पहले अपने PF एकाउंट से 90 प्रतिशत पैसा निकाल सकता है।

दिव्यांग: दिव्यांग लोगों को PF का पैसा निकालने की मंजरी दी गई है। ताकि वो उपकरण खरीद सकें।

इलाज: कोई भी कर्मचारी अपने परिवार में किसी के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए निकाल सकता है। या जिनता भी उसका योगदान है उतना निकाल सकता है। इसके लिए उसे अपनी कंपनी और डॉक्टर के हस्ताक्षर किया हुआ एक सार्टिफिकेट जमा करना होगा।

जानिए ऑनलाइन कैसे निकालें रकम

  • आपको EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ में जाना होगा। इसके बाद आपको अपना Universal Account Number (UAN) और पासवर्ड डालकर लॉंगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हों तो फिर से इसे जेनरेट किया जा सकता है। इसके लिए आपके UAN अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद दोबारा बन जाएगा।
  • अब आपको KYC की सारी डिटेल चेक कर लें। यहां आपको देखना है कि आपका UAN नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पूरी जानकारी चेक करें।
  •  UAN के डैश बोर्ड पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको Online services का ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप मेन्यु खुलेगा। इसमें क्लेम का ऑप्शन दिखएगा। इस पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सब्मिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करना होगा।

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