लोन लेने पर भी मिलता है टैक्स बेनेफिट का लाभ, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें
लोन लेने पर भी मिलता है टैक्स बेनेफिट का लाभ, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें
Surbhi Jain
Published : Jul 13, 2016 06:49 pm IST, Updated : Jul 14, 2016 10:24 am IST
Here is the list of different types of loan which offers tax benefits. Tax deduction can be claimed on loans depending on where the money is being utilized
Do You Know: Loan लेने पर भी मिलता है टैक्स बेनेफिट का लाभ, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें
Key Highlights
होम लोन घर खरीदने के उदेश्य से लिया है तो ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा घर का पजेशन मिलने पर निर्भर करता है।
घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेने पर टैक्स बेनेफिट क्लेम किया जा सकता हैं।
सेक्शन 80E के तहत उच्च शिक्षा के लिए अगर लोन लिया है तो ब्याज के रिपेमेंट पर टैक्स कटौती की मांग की जा सकती है।
होम लोन लेकर घर खरीदना या निर्माण या 5 वर्ष से पूर्व घर बेच देने पर सारे बेनेफिट्स खत्म हो जाते हैं।