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Hindi News पैसा टैक्स आयकर कानून की धारा 80डी में भी आप बचा सकते हैं टैक्‍स, ये रहा पूरा हिसाब

आयकर कानून की धारा 80डी में भी आप बचा सकते हैं टैक्‍स, ये रहा पूरा हिसाब

बदलती जीवन शैली और बढ़ते स्वास्थ खर्च की वजह से देश में हेल्थ इंश्योरेंस की मांग काफी बढ़ गई है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्स छूट मिलती है।

Tax can be saved in section 80D of Income Tax Act- India TV Paisa Image Source : SECTION 80D Tax can be saved in section 80D of Income Tax Act

नई दिल्‍ली। नया वित्‍त वर्ष शुरू हो चुका है और नौकरीपेशा लोग टैक्‍स बचाने के लिए नए-नए रास्‍ते भी खोजने लगे हैं। लेकिन जब बता टैक्‍स बचाने की आती है तो सबसे पहले सबके दिमाग में आयकर कानून की धारा 80सी और 80डी का ही ध्‍यान आता है। अक्‍सर सभी आम लोगों को 80सी में निवेश की जानकारी तो होती है, लेकिन जब बात 80डी की आती है तो अधिकांश लोग सोच में पड़ जाते हैं। बदलती जीवन शैली और बढ़ते स्‍वास्‍थ खर्च की वजह से देश में हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की मांग काफी बढ़ गई है। हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्‍स छूट मिलती है।

कौन-कौन है इसमें शामिल

स्‍वयं और परिवार, जिसमें पत्‍नी, माता-पिता और 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे शामिल हैं, के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलता है। भाई या बहन के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेने पर यह छूट नहीं मिलती है।

कितना मिलेगा टैक्‍स लाभ

60 साल से कम उम्र तक आप स्‍वयं, पत्‍नी या 18 साल से कम उम्र के बच्‍चों के लिए खरीदे गए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर भी टैक्‍स छूट मिलेगी।

यदि आपकी या आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो आप 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 5000 रुपए की प्रीवेंटिव हेल्‍थ चेकअप पर मिलने वाली छूट भी शामिल है।

अब डालें जरा एक नजर

  • अपने और अपने परिवार के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट मिलेगी।
  • अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेने पर 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट मिलेगी।
  • अपने, परिवार और 60 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के 75,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलेगा।
  • अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आपने अपने अभिभावकों के लिए भी हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लिया है तो आपको 1 लाख रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्‍स लाभ मिलेगा।

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