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सोशल मीडिया-YouTube से करते हैं कमाई तो आपके लिए बदल गए ITR के नियम, जानें पूरी बात

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम के मुताबिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी,सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई करने वाले तमाम लोगों को आईटीआर फाइल करते समय नया कोड डालना होगा।

ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग कोड तैयार किए गए हैं। - India TV Hindi
Image Source : PIXABAY ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग कोड तैयार किए गए हैं।

अगर आप एक कंटेंट क्रिएयर हैं यानी आप यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर काफी अहम खबर है। livehindustan की खबर के मुताबिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी,सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई करने वाले तमाम लोगों को आईटीआर फाइल करते समय नया कोड डालना होगा। फॉर्म ITR-3 या ITR-4 में इनकम की पूरी डिटेल देनी होगी। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म ITR-3 या ITR-4 में बदलाव किए हैं। इनमें पांच नए प्रोफेशनल कोड शामिल किए गए हैं। 

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं जान लें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए बदलाव के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के लिए एक नया कोड 16021 बनाया गया है। यह उनके लिए है जो सोशल मीडिया पर प्रमोशन, ऐड या डिजिटल कंटेंट बना कमाई करते हैं। इनकम के स्लैब के हिसाब से इनको आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फॉर्म भरना होगा। आयकर की धारा 44ADA के मुताबिक, अनुमानित आय पर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आईटीआर-4 फॉर्म भरना होगा। 

यहां कोड की पूरी लिस्ट समझ लीजिए

कमीशन एजेंट - 09029
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर - 16021
सट्टा कारोबार - 21009
वायदा विकल्प  ट्रे़डर (एफएंडओ) - 21010
शेयर खरीद और बिक्री - 21011

स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं जो ये जान लीजिए

खबर के मुताबिक, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स (एफएंडओ) के लिए नया कोड 21010 तय किया गया है। ऐसे ट्रेडर्स को फॉर्म-3 में अपनी इनकम, प्रॉफिट और लॉस की डिटेल देनी होगी। इससे पहले इस कैटेगरी के टैक्सपेयर्स अन्य कैटेगरी में आईटीआर फाइल करते रहे हैं। नए कोड आने से अलग-अलग तरह से कमाई करने वालों की कैटेगरी तय हो जाएगी। इससे डिपार्टमेंट को टैक्स बचाने की कोशिश करने वालों से निपटने में मदद मिलेगी। ज्यादा कमाई करने वाले प्रोफेशनल पर नजर रखना आसान हो जाएगा।

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