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Hindi News पैसा टैक्स टूट गए सारे रिकॉर्ड, 31 दिसंबर तक फाइल हुए 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न, जानिए ITR में हुए इस इजाफे की वजह

टूट गए सारे रिकॉर्ड, 31 दिसंबर तक फाइल हुए 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न, जानिए ITR में हुए इस इजाफे की वजह

बीते वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। कुल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिए किये गए हैं।

आयकर रिटर्न- India TV Paisa Image Source : FREEPIK आयकर रिटर्न

करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। 2022 के 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए 7.51 करोड़ रिटर्न की तुलना में इस बार यह संख्या 8.18 करोड़ तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म दाखिल किए गए हैं। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.43 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म दाखिल किए गए थे।

31 दिसंबर थी आखिरी तारीख

31 दिसंबर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस डेडलाइन तक करदाता स्वयं या आयकर विभाग द्वारा चिह्नित किसी भी जानकारी में सुधार कर सकते थे। साथ ही लेट फीस के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, 'यह बहुत सुखद है कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) को देखकर अपने वित्तीय लेनदेन के डेटा की तुलना की।'

डिजिटल ई-भुगतान कर प्रणाली से हुआ फायदा

इस वित्त वर्ष के दौरान, आयकर विभाग ने एक डिजिटल ई-भुगतान कर भुगतान प्रणाली शुरू की है, जो ई-भुगतान के लिए यूजर-फ्रेंडली विकल्प जैसे इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, डेबिट कार्ड, भुगतान गेटवे और UPI को सक्षम बनाता है। CBDT ने कहा, 'करदाताओं को अपना ITR और फॉर्म जल्दी जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए टार्गेटेड ई-मेल, एसएमएस और दूसरे क्रिएटिव कैंपेन के माध्यम से 103.5 करोड़ से अधिक आउटरीच किए गए।'

27.37 लाख सवालों के दिये जवाब

ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने पिछले साल 31.12.2023 तक करदाताओं के लगभग 27.37 लाख सवालों का जवाब दिया। हेल्पडेस्क द्वारा करदाताओं की इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और को-ब्राउजिंग सेशंस के माध्यम से सहायता की गई और विभाग के ऑनलाइन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट (ORM) के माध्यम से ट्विटर हैंडल पर प्राप्त सवालों का जवाब दिया गया। CBDT ने करदाताओं से किसी भी असुविधा से बचने के लिए ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को वेरीफाई करने का अनुरोध किया है।

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