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टैक्सपेयर्स को मिले गलत जानकारी वाले ईमेल, I-T डिपार्टमेंट ने जारी किया स्पष्टीकरण

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।

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Image Source : PTI सुविधा के लिए रिमाइंडर के तौर पर भेजे जा रहे थे ईमेल

टैक्सपेयर्स को 'महत्वपूर्ण लेनदेन' से जुड़े गलत जानकारी वाले ईमेल मिलने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में शनिवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में स्वीकार किया कि टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं और इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है।

सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहा है डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में कहा, ''हमें जानकारी मिली कि कुछ टैक्सपेयर्स को AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए चल रहे एडवांस टैक्स ई-कैंपेन के तहत, उनके द्वारा किए गए 'महत्वपूर्ण लेनदेन' के बारे में गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं। डिपार्टमेंट इस गलती को हमारे संज्ञान में लाने के लिए टैक्सपेयर्स का धन्यवाद करता है और इससे हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। हम अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।'' 

सुविधा के लिए रिमाइंडर के तौर पर भेजे जा रहे थे ईमेल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए एडवांस टैक्स ई-कैंपेन से जुड़े पहले भेजे गए ईमेल को इग्नोर करने की अपील की है। डिपार्टमेंट ने आगे कहा, ''इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये ईमेल पूरी तरह से एक सुविधा के तौर पर भेजे गए रिमाइंडर हैं, ताकि टैक्सपेयर्स कंप्लायंस पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित वित्तीय जानकारी की समीक्षा कर सकें और जहां लागू हो, उचित एडवांस टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।''

लेनदेन के विवरण को सत्यापित करने की सलाह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।

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