1. Hindi News
  2. टेक
  3. न्यूज़
  4. एक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे 9 से ज्यादा सिम कार्ड, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए निर्देश

एक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे 9 से ज्यादा सिम कार्ड, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए निर्देश

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वे उन ग्राहकों को नया सिम कार्ड न दें, जिनके नाम पर पहले से ही 9 सिम जारी किए जा चुके हैं।

telecom companies, dot, telecom department, sim card, mobile connection- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY सिम कार्ड (सांकेतिक तस्वीर)

अगर आप अपने लिए या अपने किसी परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। जी हां, टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के नए आदेशों के अनुसार, आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि, ये नया नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिनके नाम से पहले से 9 सिम कार्ड जारी हुए हैं।

24 अगस्त से ग्राहकों की पहचान के लिए करने होंगे जरूरी उपाय

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन यानी नया सिम कार्ड न दें, जिनके नाम पहले से ही 9 सिम जारी हैं। डिपार्टमेंट ने 17 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 24 अगस्त, 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करने होंगे, जो तय लिमिट से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं। इस तरह के ग्राहकों को नए सिम कार्ड देने से मना करना होगा। 

टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के निर्देश

DoT ने कंपनियों को अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इस प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कस्टमर डेटा के आधार पर पहले से निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रत्येक ग्राहक की फोटो की प्रतिनिधि छवि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके नाम पर निर्धारित सीमा तक सिम कार्ड पहले से जारी हैं। इससे कंपनियों को नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहक की पहचान करने और उसे निर्धारित सीमा पार करने से रोकने में मदद मिलेगी। 

निर्धारित सीमा से ज्यादा संख्या में एक्टिव मोबाइल कनेक्शन किया जाएगा सस्पेंड

डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर तक डीआईपी के साथ इस प्रोसेस को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। सर्कुलर के मुताबिक, जब तक ये सिस्टम पूरी तरह लसे लागू नहीं होता, तब तक निर्धारित सीमा से ज्यादा संख्या में एक्टिव हुआ कोई भी मोबाइल कनेक्शन ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) की शर्तों के अनुरूप तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और लिमिट से ज्यादा कनेक्शन के मामले का समाधान होने तक सस्पेंड ही रखा जाएगा।

PTI Inputs

ये भी पढ़ें

प्रयागराज से मुंबई और उधना के लिए चलेंगी 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, स्पेशल ट्रेनों को किया जाएगा रेगुलर