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Hindi News उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मुकदमे में मिली जमानत

हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मुकदमे में मिली जमानत

यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर मुकदमे में जमानत दे दी है।

allahabad high court- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर मुकदमे में जमानत दे दी है।

यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हाजी याकूब कुरैशी को बड़ी राहत मिली है। हाजी याकूब कुरैशी को प्रयागराज हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी इन दिनों सोनभद्र जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ मेरठ के खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज हुई थी। बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, याकूब पर लगे सभी केस में जमानत होने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर जल्द जेल से रिहा हो होंगे।

मामले में बेटे भी थे शामिल

बता दें कि इस मामले में हाजी याकूब कुरैशी के साथ उनके बेटे इमरान व फिरोज कुरैशी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में इमरान व फिरोज को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मीट का अवैध कारोबार करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। 

क्या था मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च 2022 को यूपी पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटों की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी अल फहीम मीटेक्स प्राइव लिमिटेड पर रेड डाली थी। इस रेड के बाद पुलिस ने जानकारी दी थी कि इस फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने इसके बाद इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान और फिरोज कुरैशी सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही पुलिस ने 11 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया था, जिसमें हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर की धारा भी लगाई गई थी।

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