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Hindi News उत्तर प्रदेश होली और रमजान के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर रहेंगे बंद

होली और रमजान के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर रहेंगे बंद

Noida News: होली और रमज़ान के मद्देनज़र 02 मार्च से 06 मार्च 2026 तक BNS धारा 163 लागू की गई है। बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों का जुटना, जुलूस निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

bns Section 163, Gautambuddh Nagar bns Section 163, holi, ramadan 2026, Noida news, up news- India TV Hindi Image Source : ANI गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू।

Noida News: होली के रंगों और रमजान की रौनक के बीच शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर जिले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने होली पर्व और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश मुख्य रूप से होली के दिनों और रमजान के महत्वपूर्ण जुमे के आसपास प्रभावी किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हुड़दंग से बचा जा सके।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों का जुटना, जुलूस निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित
  • सरकारी दफ्तरों के 1 किमी दायरे में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित
  • अन्य जगह भी ड्रोन/फोटोग्राफी के लिए पुलिस से अनुमति ज़रूरी
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद
  • बाक़ी जगह भी तय डेसीबल लिमिट से ज्यादा आवाज नहीं चलेगी
  • सड़क, सार्वजनिक जगहों पर नमाज़, पूजा, जुलूस जैसे धार्मिक आयोजन बिना अनुमति नहीं होंगे
  • विवादित स्थानों पर पूजा/नमाज की कोशिश या उकसाना अपराध माना जाएगा
  • धार्मिक ग्रन्थों का अपमान, धार्मिक झंडा–बैनर–पोस्टर लगाना प्रतिबंधित
  • धार्मिक स्थलों/जुलूस मार्गों के आसपास आवारा जानवर छोड़ना मना
  • लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित
  • किसी भी कार्यालय में लाईसेंसी हथियार ले जाना भी प्रतिबंधित
  • शादी–बारात में हर्ष फ़ायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित
  • सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ पोस्ट–वीडियो–ऑडियो फैलाने वाले पर रहेगी साइबर पुलिस की नजर
  • सार्वजनिक जगह पर शराब या नशे का सेवन मना
  • ड्यूटी पर लगे पुलिस/नगर निगम/सफाई कर्मचारियों से अभद्रता पर होगी कार्रवाई
  • छतों अथवा खुली जगहों पर ईंट–पत्थर–कांच की बोतलें–ज्वलनशील सामग्री जमा करना प्रतिबंधित
  • आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई

पुलिस की लोगों से अपील 

पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों का आनंद शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और किसी भी अफवाह या उकसावे में न आएं। उल्लंघन करने वालों पर धारा 163 के तहत जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। प्रशासन ने सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा है और फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है। यह कदम पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लिया गया है, ताकि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव बना रहे और कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके। जिले के निवासियों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और त्योहारों को खुशी-शांति से मनाएं।

(यूपी से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट)
डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। इंडिया टीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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