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Hindi News उत्तर प्रदेश कुत्ता पालने के शौकीन लोगों के लिए सख्त किए गए नियम, जुर्माने की राशि दोगुनी हुई, आवारा डॉग्स के लिए भी गाइडलाइन जारी

कुत्ता पालने के शौकीन लोगों के लिए सख्त किए गए नियम, जुर्माने की राशि दोगुनी हुई, आवारा डॉग्स के लिए भी गाइडलाइन जारी

कुत्ता पालने के शौकीनों और स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। कुत्तों द्वारा काटने की तमाम घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और नियमों को सख्त करते हुए जुर्माने की राशि को भी डबल कर दिया है।

 guidelines for dogs- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE PIC नियम हुए सख्त

गाजियाबाद: कुत्ता पालने के शौकीन और डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है। यूपी के गाजियाबाद में डॉग लवर्स के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। कुत्तों द्वारा हमला करने की घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब स्ट्रीट डॉग्स को किसी के घर के सामने फीड नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा जो कुत्ते पालतू हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है। 

कुत्ता पालना हुआ महंगा

गाजियाबाद में कुत्तों को पालना महंगा हो गया है। कुत्ते पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पहले 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं नवीनीकरण फीस पहले 100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में लगातार कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे थे। इसे लेकर कई बार डॉग लवर्स और स्थानीय निवासियों के बीच तनातनी हो जाती थी। कुत्तों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं और कई की जान भी जा चुकी है।  

नगर निगम की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला

कुत्तों के हमलों से जुड़ी लगातार घट रही घटनाओं के बाद अब नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य किया गया है।  200 वर्ग गज के घरों में अधिकतम दो कुत्ते और 400 वर्ग गज के घरों में अधिकतम 4 कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा। 

5 से अधिक कुत्ते आवासीय क्षेत्र में नहीं पाले जा सकेंगे। पालतू कुत्तों से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी शपथ पत्र कुत्ता मालिक को देना होगा। सोसायटी की लिफ्ट और पार्कों में भी कुत्तों के मालिकों को कुत्ते के मुंह पर मजल (कुत्ते के मुंह पर जाली वाला मास्क) लगाना होगा और साथ में यह भी देखना होगा कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति को कुत्ते से परेशानी ना हो। 

उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह ने कही ये बात

कुछ कुत्तों पर लगाया गया बैन

नगर निगम ने कुछ अटैकर ब्रीड के कुत्तों को भी प्रतिबंधित किया है। जिसमें पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड शामिल हैं। 

आवारा कुत्तों को लेकर भी गाइडलाइन, जुर्माना हुआ डबल

शहर में आवारा कुत्तों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। आवारा कुत्तों को दूसरों के घर के बाहर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। जिसकी राशि 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। 

(रिपोर्ट: जुबैर अख्तर) 

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