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यूपी के हड़ताली बिजलीकर्मियों को बड़ा झटका, कटेगी 1 महीने की सैलरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ कोर्ट के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

electricity workers- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO हड़ताली बिजलीकर्मी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल का नेतृत्व करने वाले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं का एक महीने का वेतन/पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ कोर्ट के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

UPPCL के निदेशक, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन, एमएसडी भट्टमिश्रा ने कहा कि आदेश में उल्लेख किया गया है, गैर-याचिकाकर्ताओं में से सेवारत कर्मचारियों के लिए, 1 महीने का वेतन हाई कोर्ट के अगले आदेश तक लंबित रखा जाना है और यह डिस्कॉम और मुख्यालय के निदेशक (वित्त) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

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आदेश में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि हड़ताल के दौरान बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाए।