A
Hindi News विदेश अन्य देश नागरिकता कानून पर कनाडा का बड़ा फैसला, भारतीय मूल के परिवारों को होगा फायदा?

नागरिकता कानून पर कनाडा का बड़ा फैसला, भारतीय मूल के परिवारों को होगा फायदा?

कनाडा सरकार ने नागरिकता कानून को लेकर बड़े कदम उठा रही है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए कानून के लागू होते ही, उन सभी लोगों को कनाडाई नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो विधेयक के प्रभाव में आने से पहले पैदा हुए हैं।

Canada Citizenship Law (Representational Image)- India TV Hindi Image Source : AP Canada Citizenship Law (Representational Image)

Canada Citizenship Law: कनाडा ने वंश-आधारित नागरिकता कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। संसद में पेश Bill C-3 को अब रॉयल असेंट मिल गया है, जिसके बाद यह कानून लागू होने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। इस कदम से का असर भारतीय मूल के हजारों परिवारों पर पड़ने की संभावना है। 

कनाडा सरकार ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

कनाडा सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम (2025) में संशोधन करने वाले विधेयक C-3 को शाही स्वीकृति मिल गई है। इसमें कहा गया कि यह नागरिकता अधिनियम को और अधिक समावेशी बनाने और कनाडाई नागरिकता के मूल्य को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 

नया कानून के लागू होने पर क्या होगा?

समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है, "नए कानून के लागू होते ही, उन सभी लोगों को कनाडाई नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो विधेयक के प्रभाव में आने से पहले पैदा हुए हैं और जो प्रथम-पीढ़ी की सीमा या पिछले कानूनों के पुराने प्रावधानों के कारण नागरिक नहीं बन पाए थे।" 

भारतीय मूल के लोगों को हुई समस्या

कनाडाई वंशानुक्रम से नागरिकता पर पहली-पीढ़ी की सीमा वर्ष 2009 में लागू की गई थी। इसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा कनाडा के बाहर पैदा हुआ या गोद लिया गया है, तो वह वंशानुक्रम से कनाडाई नागरिक नहीं माना जाएगा, यदि उसके कनाडाई माता-पिता भी कनाडा के बाहर ही पैदा हुए हों या गोद लिए गए हों। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इस सीमा के कारण अनेक भारतीय मूल के कनाडाई लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई, जिनके बच्चे देश से बाहर पैदा हुए थे। 

नया कानून क्या है?

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून विदेश में जन्मे या गोद लिए गए कनाडाई माता-पिता को इस विधेयक के लागू होने की तिथि या उसके बाद कनाडा के बाहर जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चे को नागरिकता देने की अनुमति देगा, बशर्ते कि उनका कनाडा से पर्याप्त संबंध हो। (भाषा)

यह भी पढ़ें:

रूस-यूक्रेन जंग को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने किया बड़ा दावा, बोले- 'युद्ध खत्म...'

ताइवान को लेकर जापान ने दिया ऐसा बयान कि भड़क गया चीन, कहा- 'लांघी है सीमा'

Latest World News