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मुस्लिम ब्रदरहुड के 300 हिंसक समर्थकों को जेल

काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने हिंसा के आरोपों में मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के 300 वफादारों को तीन से 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के

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काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने हिंसा के आरोपों में मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के 300 वफादारों को तीन से 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अपराध न्यायालय ने शनिवार को 31 लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई, जबकि 269 को तीन साल कारावास की सजा सुनाई।

मुर्सी को जुलाई 2013 में सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया।

इससे पहले जून में एक अदालत ने 2011 के जेल तोड़ने की घटना में मुर्सी के खिलाफ मृत्युदंड सुनाया, जिस दौरान राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल किया गया था।

वहीं मिस्र की नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स की वार्षिक रपट के मुताबिक, मुर्सी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से हुई हिंसा में 2600 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 700 पुलिसकर्मी तथा सैनिक, 550 आम नागरिक और 1250 ब्रदरहुड के सदस्य तथा समर्थक शामिल थे।

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