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सिख की पगड़ी के अपमान पर ईश निंदा का मामला दर्ज

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सिख व्यक्ति की पगड़ी का अपमान करने पर एक परिवहन कंपनी के 5 कर्मचारियों और एक बस टर्मिनल के मालिक पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सिख व्यक्ति की पगड़ी का अपमान करने पर एक परिवहन कंपनी के 5 कर्मचारियों और एक बस टर्मिनल के मालिक पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मुल्तान निवासी महिंद्र पाल सिंह (29) ने 'डॉन ऑनलाइन' को बताया कि वह कोहिस्तान-फैसल मूवर्स कंपनी की एक बस से फैसलाबाद से मुल्तान की यात्रा कर रहे थे। बस दिजकोट के पास खराब हो गई।

सिंह ने बताया कि ड्राइवर ने किसी तरह बस को फिर से चलाया, लेकिन उसकी गति बेहद धीमी (लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा) थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने और कुछ सहयात्रियों ने परिवहन कंपनी के कर्मचारियों से बस की धीमी गति को लेकर शिकायत की और आगे की यात्रा के लिए किसी वैकल्पिक वाहन की मांग की।

दोनों पक्षों के बीच बातचीत झगड़े में बदल गई। इसी दौरान छह आरोपियों ने सिंह समेत अन्य यात्रियों से मारपीट की।

सिंह ने कहा कि पगड़ी को सिख धर्म में पवित्र माना जाता है और उसे जमीन पर फेंकना उसे अपवित्र करने के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान बस टर्मिनल के एक फेरीवाले राशिद गुज्जर ने उनकी पगड़ी जमीन पर फेंक दी।

कुछ यात्रियों के मुताबिक, सिंह ने पुलिस को बताया कि यह अपवित्रीकरण का मामला है और वह पाकिस्तानी नागरिक हैं, इसलिए हमलावरों पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमले के आरोपियों टर्मिनल के प्रबंधक बाकिर अली, राशिद गुज्जर, फैज आलम, शकील और सनावल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस टर्मिनल के मालिक हाजी रियासत को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है।

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