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किशोरों को ऑनलाइन दादागिरी से बचाने के लिए कानून बनाएगा चीन

चीनी अधिकारी ने साइबर जगत में नाबालिग अधिकार की सुरक्षा के लिए नियमन का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें बच्चों-किशोरों को ऑनलाइन दादागिरी से भी बचाने के उपाय हैं।

Representative Image | pixabay.com- India TV Hindi
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बीजिंग: चीनी अधिकारी ने साइबर जगत में नाबालिग अधिकार की सुरक्षा के लिए नियमन का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें बच्चों-किशोरों को ऑनलाइन दादागिरी से भी बचाने के उपाय हैं। खबर के मुताबिक, यह मसौदा शुक्रवार को लेजिसलेटिव अफेयर्स ऑफिस ऑफ स्टेट कौंसिल (LAOSC) स्टेट्स ने प्रकाशित किया। 

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इसमें किसी संस्था या व्यक्ति को नाबालिगों को किसी शब्द, फोटो या वीडियो के माध्यम से धमकी, अपमान या चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि पीड़ितों, अभिभावकों और स्कूलों को ऑनलाइन दादागिरी की रिपोर्ट जरूरी हो तो पुलिस या सबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। इस मसौदे में नाबालिगों के इंटरनेट की लत को छुड़ाने के लिए हस्तक्षेप करने या उनके साथ किसी प्रकार का गलत बर्ताव करने पर पाबंदी लगाई गई है।

इसके अलावा इस मसौदे में नाबालिगों की ऑनलाइन निजता पर जोर दिया गया है। जो वेबसाइट बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति पूछे बगैर नाबालिगों की निजी सूचनाएं इकट्ठा करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में उन्हें बंद करने का आदेश भी दिया जा सकेगा। चीन की जनता से LAOSC के वेबसाइट पर इस मसौदे पर राय मांगी गई है। राय देने की अंतिम तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई है।

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