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Hindi News विदेश एशिया रिश्वत मामले में चीन के पूर्व नेता को आजीवन कारावास की सजा

रिश्वत मामले में चीन के पूर्व नेता को आजीवन कारावास की सजा

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर्ष अधिकारी सुन झेंगकई को 2002 से 2017 के बीच 17 करोड़ युआन से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

<p>सुन झेंगकई</p>- India TV Hindi सुन झेंगकई

बीजिंग: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर्ष अधिकारी सुन झेंगकई को 2002 से 2017 के बीच 17 करोड़ युआन से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, तिआनजिन की फर्स्ट इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया। (इस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को किडनी से जुड़े एक अध्ययन के लिए मिले 16 लाख डॉलर )

फैसले के मुताबिक, उन्हें अपने जीवन के राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी सभी निजी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अदालत के मुताबिक, उनकी अवैध कमाई और उससे संबद्ध मुनाफे को भी जब्त किया जाएगा।

सुन (54) सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो के पूर्व सदस्य हैं और उन्हें भावी नेता के तौर पर देखा जाता था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।

 

 

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