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हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा, लश्कर की मीडिया कवरेज पर पाक सरकार के बैन को चुनौती दी

लाहौर: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार के उस फैसले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके जरिए सरकार ने सईद के गैर कानूनी संगठनों- जमात-उद-दावा और इसकी संबंधित संस्था

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हाफिज सईद मीडिया कवरेज पर बैन के खिलाफ लाहौर HC पहुंचा

लाहौर: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार के उस फैसले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके जरिए सरकार ने सईद के गैर कानूनी संगठनों- जमात-उद-दावा और इसकी संबंधित संस्था फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन- की मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया था।

संघीय सूचना मंत्रालय के तहत आने वाली पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी :पीईएमआरए: ने दो नवंबर को सभी प्रसारकों से कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 72 समूहों की कवरेज बंद कर दें। इन समूहों में लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और एफआईएफ शामिल हैं।

सईद ने अपने वकील ए के डोगर के माध्यम से कल लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उसके संगठनों पर लगाए गए इस प्रतिबंध को चुनौती दी।

न्यायाधीश अमीनुद्दीन ने सईद की इस याचिका को स्वीकार करते हुए उसके वकील को दलीलें पेश करने की अनुमति दी।

डोगर ने अदालत को बताया कि जमात-उद-दावा और एफआईएफ कल्याणार्थ संगठन हैं और इनका प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के साथ कोई गठजोड़ नहीं है।

उन्होंने कहा कि जमात-उद-दावा ने देश के अलग-अलग शहरों में 142 स्कूल और चार विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।

उन्होंने कहा कि पीईएमआरए ने सभी पाकिस्तानी टीवी चैनलों को जो जमात-उद-दावा और एफआईएफ की कवरेज प्रतिबंधित करने के आदेश दिए थे, वे अवैध हैं।

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